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कोर्ट ने केंद्र के समक्ष उठाए सवाल
दरअसल, टेलिकॉम टॉवर से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के समक्ष सवाल उठाए थे। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या रेडिएशन का लेवल मापने के लिए आम लोगों के पास कोई यंत्र होना चाहिए? कोर्ट ने कहा था कि रेडिएशन को लेकर आम लोगों के मन में कहीं न कहीं जो डर है, उसको दूर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सवाल उठाया कि टेलीकॉम टावर रेडिएशन को लेकर नियमों का उल्लंघन हुआ है, अगर ऐसा तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई?
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समय सीमा निर्धारित करे सरकार
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम टॉवर स्थापना की नियमावली के बारे पूछते हुए कहा था कि क्या मोबाइल टावरों को आबादी वाले इलाको में लगाते समय दूसरसंचार विभाग कुछ शर्तें रखता है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को पूरे तरीके से नियमों का पालन कराने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए।