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अगस्‍ता वेस्‍टलैंड: पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वायुसेना प्रमुख को दी बड़ी राहत, मिली जमानत

3600 करोड़ रुपए वीवीआइपी घोटाले में कोर्ट के आदेश से वायुसेना प्रमुख त्यागी व उनके परिवार बड़ी राहत मिली है।

नई दिल्लीSep 12, 2018 / 01:06 pm

Dhirendra

अगस्‍ता वेस्‍टलैंड: पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वासुसेना प्रमुख को दी बड़ी राहत, मिली जमानत

नई दिल्‍ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके भाइयों को जमानत दे दी है। इस मामले में अन्य आरोपियों कार्लो गेरोसा और जीआर हेश्के को जमानत देने ने इनकार कर दिया है। दोनों समन के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे। बता दें कि अदालत अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर किए मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। इस घोटाले में पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
अब तक तीन आरोप पत्र दाखिल
इस घोटाले में ईडी ने पहले भी एक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें दुबई की एक कंपनी को आरोपी बनाया गया। इस मामले में अब तक कुल तीन आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। इनमें हेलीकॉप्टर डील के लिए गलत तरीके से पैसों का लेनदेन किए जाने की बात कही गई। इससे पहले एसपी त्यागी, पूर्व एयर मार्शल जेएस गुजराल समेत सात अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, जिसमें 3,600 करोड़ रुपए में हेलीकॉप्टरों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए 423 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून व अपराधिक षड़यंत्र के तहत आरोप लगाए थे।
क्‍या है अगस्ता हेलिकॉप्‍टर घोटाला?
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला भारत के अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से खरीदे जा रहे हेलिकॉप्टरों से जुड़ा है। यूपीए वन सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा हुआ था। यह मामला 2013-14 में सामने आया था। 3600 करोड़ रुपए के इस सौदे में कई भारतीय राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों पर अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है। इस हेलिकॉप्टर सौदे में इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस मामले में जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून व अपराधिक षड़यंत्र के तहत आरोप लगाए थे।
 

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