scriptएयर इंडिया के ‘शराबी’ पायलट के खिलाफ एक और एक्शन, डायरेक्टर ऑपरेशंस के पद से हुए बर्खास्त | Air India's Captain Arvind Kathpalia relieved from the charge of Director Operations with immediate | Patrika News

एयर इंडिया के ‘शराबी’ पायलट के खिलाफ एक और एक्शन, डायरेक्टर ऑपरेशंस के पद से हुए बर्खास्त

Published: Nov 13, 2018 06:34:20 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

इससे पहले सोमवार को अरविंद कथपालिया का लाइसेंस तीन साल के लिए सस्पेंड किया गया था।

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नई दिल्ली। एल्कोहॉल टेस्ट में फेल होने वाले एयर इंडिया के डायरेक्टर (ऑपरेशंस) अरविंद कथपालिया के खिलाफ डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार को अरविंद कथपालिया को एयर इंडिया के डायरेक्टर (ऑपरेशंस) पद से हटा दिया गया। इससे पहले सोमवार को उनका लाइसेंस तीन साल के सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब डीजीसीए ने उन्हें उनके पद से ही बर्खास्त कर दिया है।
अरविंद की जगह अमिताभ सिंह को दिया गया अतिरिक्त प्रभार

अरविंद कथपालिया की जगह कैप्टन अमिताभ सिंह को डायरेक्टर ऑपरेशंस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को अरविंद कथपालिया प्री-फ्लाइट एल्कोहल टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसके बाद सोमवार को डीजीसीए ने उनका लाइसेंस तीन साल के लिए सस्पेंड कर दिया था और आज उन्हें पद से ही बर्खास्त कर दिया है।
जनवरी 2017 में भी सस्पेंड हो चुका है लाइसेंस

रविवार को अरविंद कथपालिया को विमान उड़ाने से रोका गया। कथपालिया दूसरी बार परीक्षण में असफल रहे थे। इससे पहले 19 जनवरी, 2017 को उनका टेस्ट पॉजिटीव पाया गया था। उस वक्त उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया गया था।
कथपालिया को रविवार को दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरनी थी। लेकिन, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में दो बार फेल होने के बाद उसे रोक दिया गया और दूसरे पायलट को भेजा गया। इस वजह से उड़ान 55 मिनट लेट भी हुई थी।
क्या है डीजीसीए का नियम?

डीजीसीए के नियमों के मुताबिक पहली बार इस तरह का मामला सामने आने पर दोषी का लाइसेंस 3 महीने के निलंबित किए जाने का प्रावधान है। दूसरी बार 3 साल के लिए सस्पेंशन किया जाता है। तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने का नियम है।
एयरक्राफ्ट नियमों के मुताबिक क्रू मेंबर उड़ान से 12 घंटे पहले तक एल्कोहॉल नहीं ले सकते। उड़ान भरने से पहले और बाद में उन्हें एल्कोहॉल टेस्ट भी पास करना होता है।

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