गार्गी छेड़छाड़ मामला : हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई से जवाब मांगा
उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने उनकी यात्रा पर रोक लगा दी थी। अदालत ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। कार्ति ने अपने वकील अर्शदीप खुराना और अक्षत गुप्ता के जरिए 17 फरवरी से एक मार्च तक ब्रिटेन और फ्रांस की यात्रा की अनुमति लेने के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट से संपर्क किया।