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एयरसेल-मैक्सिस मामला : कोर्ट ने कार्ति की याचिका पर ED, CBI से मांगा जवाब

locationनई दिल्लीPublished: Feb 17, 2020 03:15:05 pm

Submitted by:

Shivani Singh

कार्ति चिदंबरम ( Karti Chidambaram ) की विदेश जाने वाली यात्रा पर कोर्ट में हुई सुनवाई
अदालत ने CBI और ED से मांगा जवाब
अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कार्ति की विदेश यात्रा पर लगाई थी रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ( Karti Chidambaram ) द्वारा विदेश यात्रा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। बता दें कि कार्ति अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के साथ वर्तमान में एयरसेल मैक्सिस मामले में अग्रिम जमानत पर बाहर हैं।

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उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने उनकी यात्रा पर रोक लगा दी थी। अदालत ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। कार्ति ने अपने वकील अर्शदीप खुराना और अक्षत गुप्ता के जरिए 17 फरवरी से एक मार्च तक ब्रिटेन और फ्रांस की यात्रा की अनुमति लेने के लिए राउस एवेन्यू कोर्ट से संपर्क किया।

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याचिका में उन्होंने कहा कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट और महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठकों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस समझौते में विदेशी निवेश संवर्ध बोर्ड की मंजूरी देने में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। यह मंजूरी 2006 में दी गई जब पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री थे।
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