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एयरसेल-मैक्सिस केस: अदालत से पी.चिदंबरम और कार्ति को बड़ी राहत, 26 अप्रैल तक बढ़ी अंतरिम जमानत की अवधि

इससे पहले 8 मार्च को हुई थी सुनवाई
एयरसेल-मैक्सिस मामले में ED कई बार कर चुका है पूछताछ
तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कार्ति को कांग्रेस ने दिया टिकट

नई दिल्लीMar 25, 2019 / 04:49 pm

Shivani Singh

 P Chidambaram and Karti

एयरसेल-मैक्सिस केस: अदालत से पी.चिदंबरम और कार्ति को बड़ी राहत, 26 अप्रैल तक बढ़ी अंतरिम जमानत की अवधि

नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस मामले में घिरे पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों की अंतरिम जमान की अवधि को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय पिता और बेटे से कई बार पूछताछ भी कर चुका है।

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वहीं , इससे पहले कोर्ट ने 8 मार्च को सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कार्ति को तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से टिकट दिया है। इस सीट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईएम सुदर्शन नचियप्पन प्रबल दावेदार थे।

क्या है मामला

एयरसेल मैक्सिस केस 2006 का है। पी चिदंबरम जब वित्तमंत्री थे तो इस डील को उन्होंने मंजूरी दी थी। उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के ही प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मंजूरी देने का अधिकार था और इससे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें कैबिनेट समिति से मंजूरी लेना जरूरी थी। लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना कैबिनेट की मंजूरी के एयरसेल मैक्सिस डील केस में 3500 करोड़ की एफडीआई को पास कर दिया।

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