दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हेराल्ड हाउस खाली करने को कहा गया था। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने समय में एजेएल को हेराल्ड हाउस को खाली करना है।
इसी मामले में पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद एजेएल ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में जनवरी में चुनौती दी थी।डबल बेंच में लगाई गई याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। एजेएल ने याचिका में कहा था कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। रोक नहीं लगी तो ये कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा।