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आय से अधिक संपत्ति मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई अदालत में पेश हुए

locationनई दिल्लीPublished: Jan 10, 2020 06:02:52 pm

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

आय से अधिक संपत्ति मामले में आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) के सीएम जगन मोहन रेड्डी ( Jagan Mohan Reddy ) शुक्रवार को सीबीआई अदालत में पेश हुए।

Jagan Mohan Reddy

सीबीआई अदालत में पेश हुए जगन मोहन रेड्डी।

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ( Jagan Mohan Reddy ) शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ( CBI ) की विशेष अदालत के सामने पेश हुए। विजयवाड़ा से एक विशेष विमान में बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरे रेड्डी कड़ी सुरक्षा के बीच नम्पली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष अदालत पहुंचे।
रेड्डी के खिलाफ 2011 में दर्ज मामले में यह पहली बार है जब वह मुख्यमंत्री के तौर पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए हैं। रेड्डी, जिन्होंने पिछले साल मई में मुख्यमंत्री का पद संभाला था, हर शुक्रवार को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस मामले में अन्य आरोपी उनके करीबी सहयोगी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वी. विजया साई रेड्डी भी साथ रहे। इसके अलावा उनके साथ पूर्व मंत्री और पार्टी नेता धर्मन प्रसाद राव, आईएएस अधिकारी श्री लक्ष्मी, उद्योगपति श्यामा प्रसाद रेड्डी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सैमुअल और अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए।
गौरतलब है कि अदालत ने पिछले साल एक नवंबर को मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए जगन की याचिका को खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री ने अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से इस आधार पर छूट की मांग की थी कि वह एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता है। सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया और साथ ही यह तर्क दिया कि जगन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
यहां आपको बता दें कि इसे ‘क्विड-प्रो-क्वो’ मामलों के रूप में जाना जाता है, जिसमें जगन पर आरोप लगाया गया है कि वह अपने कारोबार में फर्मो और व्यक्तियों द्वारा 2004 से 2009 के बीच अपने पिता वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अनुचित निवेश प्राप्त कर रहे थे। सीबीआई ने जगन और अन्य के खिलाफ 11 आरोपपत्र दायर किए हैं।
हालांकि वाईएसआरसीपी नेता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। सीबीआई ने इस मामले में जगन को गिरफ्तार किया था और उन्हें 27 मई 2012 को जेल भेज दिया। हालांकि 16 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
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