मामले की अगली सुनवाई 22 मई को
वहीं, टाइटलर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए सफाई दी। फिलहाल मामले की सुनवाई 22 मई तक के लिए स्थगित की गई है।
टाइटलर पर आरोप साबित करने के लिए कोर्ट ने मांगा वक्त
आपको बता दें कि इस मामले में एक अन्य कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पहले से ही अदालत द्वारा दोषी करार दिया है। उनपर बीते दिसंबर में हुई सुनवाई के दौरान आरोप साबित हुआ। हालांकि, जगदीश टाइटलर पर आरोप साबित करने और उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने के लिए सीबीआई मामले की छानबीन कर रही है। यही वजह है कि सीबीआई ने कोर्ट से दो महीने का वक्त मांगा है।
पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई
आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को इस मामले की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक महिला गवाह चाम कौर ने सज्जन कुमार को पहचानते हुए बताया कि वह भीड़ को सिखों को मारने के लिए दिशा-निर्देश दे रहे थे। बता दें कि इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी। इसमें अन्य गवाह का बयान दर्ज किया जाएगा।
इस कारण भड़के थे दंगे
गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 को सिख विरोधी दंगे भड़के थे। दरअसल इंदिरा की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने की थी, जिसके बाद दंगे भड़क उठे थे। आपको बता दें कि उस दौरान देश के कई राज्यों में हत्या और आगजनी की वारदातें अंजाम दी गई थी। दंगे में तीन हजार से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें अधिकतर लोग दिल्ली के थे।