इस अनुच्छेद को इसलिए हटाया जा रहा
अनुच्छेद 35A को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि यह संसद द्वारा लागू नहीं किया गया। इसके साथ ही दूसरा कारण यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान से आये शरणार्थी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित है। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया था। यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को स्थाई नागरिक की परिभाषा को तय करने का अधिकार देता है। जम्मू एवं कश्मीर को अनुच्छेद 35A के तहत कई विशेष अधिकार प्राप्त है।
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पिछले साल भी टाल दी गई थी सुनवाई
इस अनुच्छेद को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पिछले वर्ष भी निकाय चुनाव होने के कारण टाल दी गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई को टालते हुए कहा था कि “इस याचिका की सुनवाई अगले साल ही होगी।” वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर में राष्टपति शासन लागू है।