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अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से मिली राहत 

इलाहाबाद HC की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के केजरीवाल की जमानत अर्जी निस्तारित होने तक उनके खिलाफ उत्पीड़न की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी

Aug 28, 2015 / 10:20 pm

भूप सिंह

Arvind Kejriwal

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी निस्तारित होने तक उनके खिलाफ उत्पीड़न की किसी भी कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि भड़काऊ भाषण के मामले में केजरीवाल चार सप्ताह में अमेठी के सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष मौजूद होते हैं तो मजिस्ट्रेट जल्द सुनवाई कर जमानत अर्जी निस्तारित करेंगे। 

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