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200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली से नहीं हो रही भर्तियां, पिछड़े वर्गों की सीटों का टोटा

locationनई दिल्लीPublished: Jun 27, 2019 09:28:02 pm

Submitted by:

Shivani Singh

4 Universities के विज्ञापन में कोटे से कम SC, ST और OBC की सीटें
राज्यसभा में उठा पिछड़े वर्गों की सीटों की कमी का मुद्दा
Universities के विज्ञापन में दी गई सिर्फ 50 सीटें

rajy sabha

200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली से नहीं हो रही भर्तियां, पिछड़े वर्गों की सीटों का टोटा

नई दिल्ली। क्या विश्वविद्यालयों की भर्ती में 13 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को खत्म कर 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली लागू करने के सरकार के फैसले को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं मान रहे हैं ? दरअसल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और अमरकंटक के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विज्ञापनों में शिक्षकों की भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बेहद कम प्रतिनिधित्व का आरोप लगाते हुए सरकार पर सवाल उठाए गए है। सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके फैसले के बावजूद एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों में पुराने रोस्टर के हिसाब से जितनी सीटें आरक्षित वर्गों को मिलनी चाहिए थी, उतनी सीटें नहीं दी गई है।

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राज्यसभा ( Rajy Sabha ) में सपा सांसद जावेद अली ने गुरुवार को यह मसला उठाया। उनके मुताबिक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में 156 सीटों का विज्ञापन दिया गया है। 200 प्वाइंट रोस्टर के मुताबिक एससी, एसटी और पिछड़ों के लिए 75 सीटें होनी चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ 50 सीटें दी गई है। तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में 113 सीटों का विज्ञापन है। पिछड़े वर्गों के लिए 56 सीटें होनी चाहिए लेकिन विज्ञापन में सिर्फ 40 सीटें दी गई है। वहीं अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में कुल 95 सीटों में 47 सीटें रिजर्व होनी चाहिए लेकिन सिर्फ 35 सीटें आरक्षित है। ऐसे ही कर्नाटक में 137 सीटों का विज्ञापन दिया गया है जिसमें रिजर्व श्रेणी की सीटें 68 है। यहां तक कि चारों विश्वविद्यालय में ओबीसी वर्ग के लिए एसोसिएट और प्रोफेसर की एक रिक्ति भी नहीं दी गई है।

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गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल, 2017 में विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी के बदले विभागवार नियुक्ति को मानने का फैसला किया था। इसे लेकर एसी, एसटी और ओबीसी संगठनों ने विरोध किया। वहीं सपा और बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 7 मार्च, 2019 कों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोर्ट के फैसले को पटलते हुए 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने भी उसी दिन इसको मंजूरी दे दी। लोकसभा में सोमवार को इस अध्यादेश को बिल का स्वरूप देने के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षक काडर में आरक्षण) विधेयक लोकसभा में पेश भी किया गया। लेकिन अब विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार के इस फैसले के बाद भी यह लागू नहीं हो रहा है।

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