script‘टिक-टॉक’ यूजर के लिए बुरी खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने इसे बंद करने का दिया आदेश | Bad news for 'tick-talk' user, Madras High Court ordered to close it | Patrika News

‘टिक-टॉक’ यूजर के लिए बुरी खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने इसे बंद करने का दिया आदेश

locationनई दिल्लीPublished: Apr 04, 2019 05:25:34 pm

Submitted by:

Shivani Singh

‘टिक-टॉक’चीनी वीडियो मोबाइल ऐप है
एक वकील की ओर से इसके खिलाफ डाली गई थी याचिका
मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाने को कहा

tick-talk

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप ‘टिक-टॉक’पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मोबाइल ऐप युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है। बता दें कि अदालत में एक वकील की ओर से इस वीडियो मोबाइल ऐप के खिलाफ याचिका डाली गई थी।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बीते बुधवार को केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि टिक टॉक की ओर से अनुचित कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है और इसे रोकना सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है।

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वहीं, इससे पहले तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम.मानिकांदन ने कहा था कि राज्य इस ऐप को भारत में प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा। टिक टाक ऐप यूजर्स को शॉर्ट वीडियो शूट करने और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है।

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