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याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बीते बुधवार को केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि टिक टॉक की ओर से अनुचित कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है और इसे रोकना सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है।
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वहीं, इससे पहले तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम.मानिकांदन ने कहा था कि राज्य इस ऐप को भारत में प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा। टिक टाक ऐप यूजर्स को शॉर्ट वीडियो शूट करने और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करने की सुविधा देता है।