कोरोना वायरस के अतिरिक्त इंसेफलाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू समेत अन्य संक्रामक रोगों के फैलने की भी आशंका है। इसलिए नई गाइडलाइन में पब्लिस प्लेस पर थूकने पर रोक लगा दी गई है। इससे संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा होगा। विश्व स्वास्थ संगठन ने भी इस सिलसिले में भारत को आगाह किया था। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
गाइडलाइन के तहत इधर-उधर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना (Penality) लगाया जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति को छह महीने की जेल भी हो सकती है। थूकने के अलावा घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके बिना पकड़े जाने पर 5000 रुपए तक का दंड भरना पड़ सकता है। जिनके पास मास्क नहीं है वे गमछा, तौलिया या दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
धूम्रपान पर भी रोक
कोटपा अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने पर भी दो सौ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सभी सरकारी, गैर सरकारी ऑफिस, स्वास्थ और शैक्षणिक संस्थानें और सभी थाना परिसर में तम्बाकू उत्पाद गुटखा, पान मसाला आदि के सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई पदाधिकारी या कर्मचारी इसका उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।