scriptLockdown 2.0 : जानिए, 3 मई तक इस समय खुलेंगे व बंद होंगे Bank, सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश | Banks Timing and Guidelines During Lockdown 2.0 | Patrika News

Lockdown 2.0 : जानिए, 3 मई तक इस समय खुलेंगे व बंद होंगे Bank, सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश

locationनई दिल्लीPublished: Apr 16, 2020 01:42:58 pm

Submitted by:

Ruchi Sharma

 
Highlights-3 मई के बाद हर कोई अपने जरूरी काम निपटाने के लिए सोच रहा होगा-सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर को लेकर गाइडलाइन (Banks Guidelines in Lockdown 2.0) जारी की गई-गाइडलाइन में बैंकिंग कामकाज को लेकर नागरिकों को सूचित किया गया है

Lockdown 2.0 : जानिए, 3 मई तक इस समय खुलेंगे व बंद होंगे Bank, सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश

Lockdown 2.0 : जानिए, 3 मई तक इस समय खुलेंगे व बंद होंगे Bank, सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश

नई दिल्ली. लंबे समय के लॉकडाउन (Lockdown 2.0) खत्म होने के बाद यानी 3 मई के बाद हर कोई अपने जरूरी काम निपटाने के लिए सोच रहा होगा। इसमें कई लोग बैंक के जरूरी काम निपटाने के लिए सबसे पहले सोच रहे होंगे। एेसे में सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में बैंकिंग कामकाज को लेकर नागरिकों को सूचित किया गया है। केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि गाइडलाइन में बैंकों की टाइमिंग (Banks Guidelines in Lockdown 2.0) 14 अप्रैल यानी लॉकडाउन के पहले फेज में जो थी वही तय की गई है। बता दें कि बैंकों (Bank Timing in Lockdown 2.0) के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होता है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि बैंक और बीमा जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम पहले की तरह चलेंगे। बैंकिंग संवाददाता, बैंकिंग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता, नकदी प्रबंधन एजेंसियां और एटीएम संचालन को भी पहले की तरह काम करने की छूट दी गई है। केंद्र के इस फैसले से आम नागरिकों को एकबार फिर राहत मिली है। इस फैसले से बैंकों में भीड़ भी नजर नहीं आएगी।
गृह मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि नकदी और कर्ज सहायता मुहैया कराते रहने के लिए बीमा कंपनियां, बैंकों, एटीएम, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले की तरह ही कामकाज करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि शेयर बाजार रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित पूंजी और बांड मार्केट खुले रहेंगे। चुनिंदा सेवाओं के परिचालन जारी रखने की छूट दी गई है। इन पर लॉकडाउन के दूसरे फेज का कोई असर नहीं होगा।
गौरतलब है कि सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले महीने 25 मार्च को 21 दिन के बंद की घोषणा की थी, जिसकी समयसीमा 14 अप्रैल को खत्‍म हो गई। इस दौरान बैंकिंग और बीमा से संबंधित कार्यों को जारी रहने की छूट दी गई है। सरकार ने बंद को अब 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
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