बृहद बेंगलुुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने मंगलवार को गणेथ चतुर्थी के मौके पर एक दिन के लिए राज्य में मीट पर बैन लगाया
बेंगलूरु। बृहद बेंगलुुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने मंगलवार को गणेथ चतुर्थी के मौके पर एक दिन के लिए राज्य में मीट पर बैन लगा दिया है। बीबीएमपी कमिश्नर जी कुमार नाइक ने कहा कि ये एक रूटीन चीज है जो कि त्योहार के मौके पर की जाती है। वहीं फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर दिनेश गुंडु राव ने सरकार के इस फैसले से दूरी बनाई है। उन्होंने कहा, बीबीएमपी ने फैसला लिया है और ये एक रूटीन चीज है। सरकार ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में भी मीट बैन को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा गया था।
किसने लगाई थी मीच की बिक्री पर रोकइससे पहले महाराष्ट्र की दो नगर पालिकाओं ने मीट की बिक्री पर रोक लगाई थी। मुंबई नगर निगम (बीएमएसी) ने चार दिनों के लिए मीट की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की बात की थी। जिसमें पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार के अलावा 17 व 20 सितंबर को लागू करने के लिए कहा गया था। वहीं मुंबई के बाहरी इलाके मीरा-भायदंर में गुरुवार से लेकर आठ दिनों तक मीट पर बैन लगाया गया था।
गौरतलब है कि जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व के कारण मुंबई और मीरा-भायदंर में पालिकाओं ने मीट पर चार दिन का बैन लगाया था। जिसके खिलाफ मीट कारोबारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसको लेकर मनसे और शिवसेना भी लगातार विरोध कर रही थी।
हाईकोर्ट ने हटाई रोकमुंबई में मीट बैन को लेकर चल रहे विरोध के बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए मीट बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है। लेकिन मीट के लिए जानवरों को काटने को लेकर बैन जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मीट व्यापारियों को बाहर से मीट लाकर बेचने की अनुमति दे दी है।