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Corona से जंग में Doctor को Modi Govt ने दी बड़ी राहत, SC से कह- अब Quarantine भी हुए माने जाएंगे On Duty

locationनई दिल्लीPublished: Aug 10, 2020 06:21:20 pm

Corona से जंग में लगे Doctor को केंद्र की Modi Govt से बड़ी राहत
Supreme Court में सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने कहा- अब Quarantine के दौरान भी माना जाएगा ऑन ड्यूटी
कई जगहों पर डॉक्टरों के वेतन रोके जाने के भी खबरों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना रोकने का निर्देश

Doctors get big relief from Modi govt

डॉक्टरों को केंद्र सरकार से बड़ा तोहफा

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स ( Corona Warriors ) यानी डॉक्टर्स ( Doctor ) को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कोरोना ( coronavirus ) के इलाज में लगे डॉक्टरों को बेहतर सुविधा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में 10 अगस्तक को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा है कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों की क्वॉरंटीन अवधि को अब ‘ऑन ड्यूटी’ ( On Duty ) माना जाएगा।
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यानी अब जो भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान क्वारंटीन ( Quarantine ) होंगे तो उन्हें ड्यूटी पर ही माना जाएगा। यानी उनके वेतन में छुट्टि की वजह से कटौती नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलेगी जो कोरोना काल के दौरान काफी परेशानियां झेल रहे थे।
अब कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर (Doctor) अगर कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए जाते हैं तो उनके क्वारंटीन की अवधि में जाना पड़ता है। तो उन्हें ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि इस बारे में 6 अगस्त को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा है कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों की क्वॉरंटीन अवधि को अब ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा छुट्टी पर नहीं। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 6 अगस्त को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
ये है पूरा मामला
दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से ये बताया गया था कि कई जगह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की क्वारंटीन अवधि को छुट्टी की तरह माना जा रहा है। यही वजह थी कि सर्वोच्च न्यायाल ने इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाब मांगा था।
इसी के जवाब के दौरान केंद्र ने कहा कि इस बारे में 6 अगस्त को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

आपको बता दें कि यूनाइटेड रेसीडेंट एंड डॉक्टर एसोसिएशन (यूआरडीए) ने याचिका दायर कर कोर्ट को ये भी बताया था कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और कर्नाटक में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है।
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इसलिए डॉक्टरों का क्वारंटीन अनिवार्य

दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार कहा था कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के बाद अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में भेजा जाता है।
पीठ ने पूछा था कि ऐसा क्यों? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि कोशिश की जाएगी कि डॉक्टरों की क्वॉरंटाइन अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाए।
कई राज्यों में डॉक्टरों के वेतन को रोके जाने के मामले भी सामने आए थे। ऐसे में कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि कहीं भी डॉक्टरों के वेतन को ना रोका जाए।

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