सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को लगाई फटकार।
- सुनवाई समाप्त होने तक अर्नब की गिरफ्तारी पर रोक।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा विशेषाधिकार हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत दी है। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी को सुनवाई समाप्त होने तक गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है।
A bench headed by CJI SA Bobde also said that petitioner Arnab Goswami can't be arrested till further hearing in privilege notice issued against his case.
— ANI (@ANI) November 6, 2020
Maharashtra Assembly Secretary had issued a privilege notice against Arnab for criticising Maharashtra CM Uddhav Thackeray https://t.co/crGGEAOJj6
विधानसभा सचिव से मांगा जवाब
शीर्ष अदालत ने विधानसभा सचिव को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप देश के किसी भी नागरिक को सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर करने पर रोक कैसे लगा सकते हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया। इस मामले में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने विधानसभा सचिव को विस्तार में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना के लिए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया था
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