ये जुर्माना दूल्हा-दुल्हन को होशियारपुर के उपायुक्त को 15 दिन में अदा करने होंगे। हाईकोर्ट ने उपायुक्त होशियारपुर को इन रुपयों से मास्क खरीद कर लोगों में बांटने के लिए कहा है। दरअसल, याचिकाकर्ता दूल्हा-दुल्हन ने हाईकोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए रुख किया था। जब कोर्ट ने शादी की फ़ोटो देखी तो दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ था।
परिवार की इच्छा के खिलाफ की शादी बता दें कि होशियारपुर निवासी नवविवाहित जोड़े ने याचिका में कहा था कि दोनों ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की है। ऐसे में उन्हें डर है कि दोनों को अलग करने के लिए अवैध तरीके अपनाए जाएंगे। जान माल की सुरक्षा को लेकर 23 मई को एसएसपी को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
जानिए, क्या था मामला सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि विवाह समारोह की तस्वीरों में दूल्हा-दुल्हन और अन्य लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते मास्क जरूरी है, इसलिए जुर्माना लगाया। वहीं, याचिका प्रेम विवाह के बाद सुरक्षा को लेकर दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिए कि नवविवाहित जोड़े को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे।
15 दिनों में जमा करवाना होगा जुर्माना जस्टिस हरीपाल वर्मा ने फैसले में कहा कि जुर्माना राशि दूल्हा-दुल्हन 15 दिनों के भीतर होशियारपुर के डीसी के पास जमा कराएं। आगे डीसी होशियारपुर इस राशि का इस्तेमाल जिला होशियारपुर के लोगों के लिए ही मास्क की व्यवस्था करने में इस्तेमाल करें। कोर्ट ने इस पर कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन दूल्हा-दुल्हन समेत शादी में मौजूद अन्य लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में ₹10 हजार जुर्माना डीसी के पास जमा कराया जाए।