मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार- मामले में प्राथमिकी 120बी, 124ए, 153ए व 324 व विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। यही नहीं, मामले में चार आरोपियों के खिलाफ अदालत ने ट्रायल भी पूरा कर लिया था। दो आरोपियों नसीर व सफास को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एनआईए की ओर से की गई जांच में पाया गया कि आरोपियों ने साजिश करके घटना स्थल पर विस्फोट को अंजाम दिया।
गौर हो, मोहम्मद अशर 2007 में अरब चला गया था। इसके बाद वह कल देर रात देश लौटा था, जिसे एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।