script12 साल से कम की बच्ची के साथ रेप पर होगी फांसी, हरियाणा में बना कानून | capital punishment for Rapist bill passes in Haryana Assembly | Patrika News

12 साल से कम की बच्ची के साथ रेप पर होगी फांसी, हरियाणा में बना कानून

Published: Mar 15, 2018 06:07:40 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

विधानसभा में बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इससे अपराधियों के मन में भय पैदा होगा।

capital punishment for Rapist
नई दिल्ली। बच्चियों से बढ़ते दुष्कर्म के मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है। अब प्रदेश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने वाले दोषियों को अब सजा-ए-मौत होगी। हरियाणा विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 को सदन में पारित हो गया है। मध्य प्रदेश के बाद ऐसा कानून लाने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य बन गया है।
कम होगा यौन हिंसा
विधानसभा में बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इससे अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। इसके साथ ही प्रदेश में मासूम बच्चियों से हो रहे यौन हिंसा के मामलों में भी कमी आएगी। सरकार के इस फैसले से देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के कानून लाने का दबाव बढ़ सकता है।
कानून में क्या है?
विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वाले दोषी को 14 साल की कैद या मौत की सजा दी जा सकती है। जुर्म की गंभीरता को देखते हुए सजा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
हर दुष्कर्मी को होनी चाहिए सजा-ए-मौत: कांग्रेस
वहीं कांग्रेस ने इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि ना सिर्फ 12 साल बल्कि किसी उम्र की बच्ची या महिला से दुष्कर्म करने वाले मौत की ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस कानून के तहत जांत अधिकारी कम से कम आईपीएस रैंक का अधिकारी होना चाहिए।
मध्य प्रदेश में भी ऐसा कानून
पिछले साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा में भी इस तरह का बिल पास हुआ है। मध्य प्रदेश में 12 साल की उम्र तक की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक पारित होने के बाद सीएम चौहान ने राज्य विधानसभा में कहा कि जो लोग 12 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार करते हैं वे मनुष्य नहीं, पिशाच हैं और उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बताया कि लगातार पीछा करना भी गैर-जमानती अपराध के अंतर्गत आएगा और अपराधियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए लोगों को जागरुक भी किया जाएगा।
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