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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कोर्ट ने ED को दी बिचौलिए से पूछताछ की इजाजत, 14 मार्च को अगली सुनवाई

* डील के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से प्रवर्तन निदेशालय करेगा पूछताछ
* सीबीआई कोर्ट ने याचिका को दी मंजूरी
* कोर्ट ने बुधवार और गुरुवार को पूछताछ करने की इजाजत दी है

Mar 12, 2019 / 04:08 pm

Shweta Singh

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: ED की याचिका को सीबीआई कोर्ट से मंजूरी, तिहाड़ जेल में बिचौलिए मिशेल से पूछताछ की मिली इजाजत

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक बडी़ जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि अब इस डील के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से प्रवर्तन निदेशालय (ED) तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगा। कोर्ट ने बुधवार और गुरुवार को पूछताछ करने की मंजूरी दी है।

ईडी की याचिका को मिली मंजूरी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी ने इस संबंध में सीबीआई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मंगलवार को कोर्ट ने इस मांग को मंजूरी देते हुए, तिहाड़ जेल में मिशेल से पूछताछ की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि सोमवार को जानकारी मिल रही थी कि ईडी मिशेल से आगे की पूछताछ करना चाहती है। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था।

https://twitter.com/ANI/status/1105389022820683776?ref_src=twsrc%5Etfw

मिशेल के दावे पर कोर्ट का एक्शन

दूसरी ओर सुनवाई से पहले मिशेल ने भी सीबीआई के विशेष जज को एक पत्र लिखा था। पत्र में उसने दावा किया था कि उसे कश्मीरी आतंकवादियों और 160 लोगों के साथ वार्ड नंबर 6 में रखा गया है। जेल में उसके साथ टार्चर किया जाता है। कोर्ट ने इसपर भी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी। अदालत ने जेल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड का मुआयना किया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल की पिछले पांच दिन के सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। फिलहाल कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख निर्धारित की है।

 

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जेल में टार्चर का आरोप

वहीं, इससे पहले भी जेल नियम का हवाला देते हुए मिशेल के वकील ने यह तर्क दिया था कि विचाराधीन कैदियों को दोषी कैदियों के साथ नहीं रखा जा सकता है। मिशेल ने दावा किया था कि वह अभी विचाराधीन कैदी है और उसे हाई सिक्योरिटी सेल में छोटा राजन, शहाबुद्दीन व अन्य खतरनाक अपराधियों के साथ रखा जा रहा है। यह कदम साजिशन उठाया जा रहा है। इस जेल में कैदी खुले में शौच करते हैं। इस बात की पुष्टि अदालत खुद जांच करवाकर कर सकती है।

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