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सीबीआई विवाद: अंतरिम निदेशक नागेश्‍वर राव ने किया बड़े पैमाने पर फेरबदल, 20 अधिकारी इधर से उधर

हाल ही में सलेक्‍ट कमेटी द्वारा तबादला डीजी फायर सर्विस में किए जाने पर सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने इस्‍तीफा दे दिया था।

Jan 22, 2019 / 11:35 am

Dhirendra

सीबीआई: अंतरिम निदेशक नागेश्‍वर राव ने किया बड़े पैमाने पर फेरबदल, 20 अधिकारी इधर से उधर

नई दिल्‍ली। देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई में तबादलों को सिलसिला थमा नहीं है। विगत तीन महीनों मे तीसरी बार बड़े पैमाने अधिकारियों को तबादला एजेंसी के अंतरिम निदेशक के नागेश्‍वर ने किया है। उन्‍होंने 20 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। इस बार ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में 2जी घोटाले की जांच करने वाले अधिकारी विवेक प्रियदर्शी भी शामिल हैं। वर्तमान में प्रियदर्शी दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा में तैनात थे अब उन्हें चंडीगढ़ भेज दिया गया है। बता दें कि सीबीआई में तबादले का सिलसिला केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्‍थाना को छुट्टी पर भेजने के बाद से जारी है।
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इन अधिकारियों को रखा बाहर
के नागेश्वर राव ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि संवैधानिक अदालतों के आदेश पर किसी भी मामले की जांच और निगरानी करने वाले अधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे। नए आदेश के मुताबिक तमिलनाडु में स्टरलाइट-विरोधी प्रदर्शन गोलीबारी मामले की जांच कर रहे ए सरवनन को मुंबई की बैंकिंग, प्रतिभूति और फर्जीवाड़ा जांच शाखा में भेजा गया है। यह शाखा हीरा व्यापारियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सहित ऋण फर्जीवाड़ा करने वालों की जांच कर रही है। स्टरलाइट-विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 लोग मारे गए थे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सरवनन स्टरलाइट-विरोधी प्रदर्शन गोलीबारी मामले की जांच जारी रखेंगे। सीबीआई की विशेष इकाई में तैनात प्रेम गौतम को पदमुक्त कर दिया गया है। अभी तक उनका काम सतर्कता के लिए अधिकारियों पर नजर रखना था। वह आर्थिक मामलों की जांच जारी रखेंगे। उन्हें उपनिदेशक कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
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3 माह पूर्व सुर्खियों में आया था मामला
आपको बता दें कि सीबीआई का मामला उस समय चर्चा में आया जब आधी रात को सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया था। नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया था। आलोक वर्मा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए उन्हें बहाल कर दिया था कि उन्हें पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने नियुक्त किया था। उन्हें उसी तरह से हटाया जा सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समित की बैठक बुलाकर आलोक वर्मा को हटाने का फैसला लिया। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर का तबादला डीजी फायर सेफ्टी के पद पर किया गया था लेकिन उन्होंने यह कहते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था कि उनकी नियुक्ति सीबीआई निदेशक के लिए की गई थी और उनका कार्यकाल दो साल के लिए फिक्स था। डीजी फायर सेफ्टी के लिए जो उम्र होती है उसे वह पहले ही पार कर चुके हैं।

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