केंद्र के नियमों के मुताबित होगी टैपिंग: CBI
सीबीआई ने कहा कि कोई भी फोन नंबर अवैध तरीके से सर्विलांस पर नहीं है। केंद्र ने फोन टैपिंग पर भारतीय टेलीग्राफ नियम के रूप में नियम और व्यापक दिशानिर्देश पहले ही बना रखे हैं। सीबीआई ने कोर्ट से यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा तकनीकी निगरानी एक उचित तरीके से और योग्य अधिकारी की ओर से किया गया है, जिसके बारे में नियमित तौर पर जानकारी दी गई है।
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आरोपों की जांच के लिए SIT की मांग
केंद्रीय एजेंसी की यह टिप्पणी उस याचिका के जवाब में की है, जिसमें कहा गया था कि जांच एजेंसी के कुछ अधिकारी अवैध तरीके से फोन कॉल टैप के अधिकारों को दुरुपयोग करते हैं। इन आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अदालत में एडवोकेट सार्थक पाठक की एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की कि वह फोन कॉल पकड़ने, टैप करने और निगरानी करने के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार करे।
कोर्ट से याचिका रद्द करने की मांग
कोर्ट से सीबीआई ने कहा कि तकनीकी निगरानी केंद्र सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसियां करती हैं। इसके लिए योग्य प्राधिकार से उचित मंजूरी लेनी होती है। इस दलील के साथ ही एजेंसी ने कोर्ट से यह याचिका रद्द करने का अनुरोध किया।