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कार्यस्थलों पर यौन शोषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त, मंत्री समूह का हुआ गठन

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया गया है।

नई दिल्लीOct 24, 2018 / 04:23 pm

Prashant Jha

कार्यस्थलों पर यौन शोषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त, मंत्री समूह का गठन किया गया

नई दिल्ली: कार्यस्थलों पर यौन शोषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार गंभीर और चिंतित है। इस तरह की वारदात को रोकने के लिए सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया गया है। इसमें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी शामिल हैं। ये मंत्री समूह तीन महीने के भीतर कानून के लिए सुझाव देगा । गौरतलब है कि #MeToo कैंपेन के तहत महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थलों पर यौन शोषण के कई मामले सामने आए हैं। फिल्म जगत से लेकर राजनीति हस्तियां भी इस चपेट में आ गई

पहले कमेटी बनाने का था प्रस्ताव

बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया था, हालांकि बाद में इसमें बदलाव किया गया।

एमजे अकबर पर कई महिलाओं ने लगाए आरोप

गौरतलब है कि विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर पत्रकार प्रिया रमानी समेत 14 महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। आरोप लगने के बाद एमजे अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अकबर ने प्रिया रमानी पर मानहानि का केस दायर किया है। अकबर पर ‘मीटू’ अभियान के जरिए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कई महिलाओं में प्रिया रमानी भी शामिल हैं। इन महिलाओं का आरोप है कि द एशियन एज और अन्य प्रकाशनों के संपादक की हैसियत से अकबर ने उनका यौन-उत्पीड़न किया। रमानी ने कहा कि अकबर अनेक महिलाओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का सामना करने के बजाय धमकी और उत्पीड़न के माध्यम से मुंह बंद कराना चाहते हैं। लेकिन मुकदमे का सामना करुंगी। अकबर की ओर से सोमवार को ही प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है।

विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार

एमजे अकबर इस्तीफे से पहले की मंत्रियों से मुलाकात की थी। लेकिन सरकार अकबर पर आरोप लगने के बाद से विपक्ष के निशाने पर चल रही थी। सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है। जो 90 दिनों के भीतर सख्त कानून बनाने पर सुझाव देगा।

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