गौरतलब है कि शरजील इमाम को देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। मूलरूप से बिहार के रहने वाले शरजील को दिल्ली पुलिस ने 28 जनवरी को बिहार के ही जहानाबाद से गिरफ्तार किया था।
यहां आपको बता दें कि शरजील इमाम का एक कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। यह भाषण 13 दिसंबर को दिया गया था। जांच के दौरान सबूतों के आधार पर पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक शरजील के भाषणा के बाद आगजनी और हिंसा हुई थी और पत्थरबाजी की गई थी। इसकी वजह से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दंगा, हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से जुड़े केस दर्ज किए गए थे।
यहां आपको बता दें कि शाहीन बाग में प्रदर्शन और देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के शोधार्थी शरजील इमाम को इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर लिया था। तब पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने शरजील को गद्दार बताते हुए नारे लगाए थे। शरजील को पोस्टर लगाकर सख्त सजा देने की मांग की गई थी।
भारी विरोध और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। शरजील के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली असम और अन्य राज्यों में भी देशद्रोह सहित संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं।