विविध भारत

कोर्ट के एक आदेश से फिर बढ़ीं राम रहीम की मुश्किलें

कोर्ट ने डेरे की संपत्ति जांच की इजाजत दे दी।

Nov 01, 2017 / 05:09 pm

ashutosh tiwari

नई दिल्ली। जेल जाने के बाद भी बलात्कारी बाबा राम रहीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को कोर्ट ने डेरे की संपत्ति जांच की इजाजत दे दी। दरअसल आयकर विभाग ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति की जांच की इजाजत मांगी गई थी। इस पर सीजेएम विजय जेम्स ने कुछ शर्तों के बाद आयकर विभाग को जांच की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब सिरसा पुलिस जब्त दस्तावेजों को आयकर विभाग के हवाले कर देगा। अगर अब डेरे के आय के स्त्रोतों में गड़बड़ी पाई जाती है तो राम रहीम की मुश्किलें फिर से बढ़ जाएंगी।
प्रबंधन समिति देख रही डेरे का कामकाज
वहीं दूसरी ओर राम रहीम के बेटे जसमीत इंसा ने डेरे का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया है। जसमीत इंसा ने एक बयान जारी कर कहा कि मेरे पिता राम रहीम निर्दोष है। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त की घटना से मुझको दुख पहुंचा और मैं पीड़ित निर्दोष लोगों के प्रति सहानुभूति रखता हूं। मैं अभी उस सदमें से उबर नहीं पाया हूं। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में भी हम और हमारी संस्था लोगों की भलाई का काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनके पिता राम रहीम हाईकोर्ट में निर्दोष साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घड़ी में मैं गुरु की गद्दी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता, गुरु की गद्दी पर राम रहीम ही रहेंगे। फिलहाल डेरे में डेरा प्रबंधक कमेटी ही प्रबंध और सेवा कार्य देख रही है।
बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम
गौरतलब है कि पंचकूला की स्पेशल सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राम रहीम पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित साध्वियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर राम रहीम की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की है।

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