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महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वाहनों ने तोड़े 13 बार यातायात नियम, जुर्माना माफ

locationनई दिल्लीPublished: Dec 15, 2018 12:57:01 pm

Submitted by:

Saif Ur Rehman

जुर्माना माफ करने की जानकारी आरटीआई से मिली है।

CM FADANVIS CAR

महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वाहनों ने तोड़े 13 बार यातायात नियम, जुर्माना माफ

मुंबई। देश में कायदे-कानून सभी के लिए बराबर होते हैं लेकिन यह खबर कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। खबरों के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गाड़ियों के ओवर स्पीड के कारण कटे चालान को निरस्त कर दिया गया है। इस खबर के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ओवर स्पीड के चलते मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री फडणवीस के काफिले ने 13 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया। मुख्यमंत्री के वाहन MH01 CP 0037 और MH01 CP 0038 ने इस वर्ष बांद्रा वर्ली सी लिंक के आसपास 13 बार यातायात नियमों को तोड़ा। ये नियम 12 जनवरी, 2018 से 12 अगस्त, 2018 के बीच तोड़े गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले द्वारा ट्रेफिक नियम तोड़े जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। नियम के मुताबिक ट्रेफिक नियम तोड़ने पर एक हजार रुपए का जुर्माना हुआल, 13 बार नियम तोड़ने पर 13 हजार रुपए का फाइन हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने उन सभी ई चालान को निरस्त कर दिया जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जारी किए गए।
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आरटीआई से मिली जानकारी

ई चालान रद्द करने की जानकारी एक आरटीआई में सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद ने जानकारी दी कि मैंने ट्रैफिक विभाग से उन चालानों के बारे में जानकारी मांगी जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री काफिले द्वारा यातायात नियम तोड़ने पर उनके खिलाफ जारी किए गए थे। इस पर बताया कि उन सभी 13 चालानों को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि जब पहली बार तेज रफ्तार की वजह से पहला चालान जारी हुआ तब यातायात विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री काफिले को सुरक्षा के चलते इस मामले में छूट प्राप्त है। मगर अहमद के अनुसार सिर्फ दमकल की गाड़ियों, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को तेज गति से वाहन चलाने के मामले में विशेष छूट प्राप्त है।
बता दें कि अगस्त के महीने में आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया था कि जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक गाड़ियों से 13 बार यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी नंबर MH 01 CP 0038 पर कुल जुर्माना की रकम 8000 रुपए है। वहीं, दूसरी गाड़ी नंबर MH 01 CP 0037 पर 5000 रुपए का जुर्माना है।
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