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पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला मोहम्‍मद रफीक गिरफ्तार

locationनई दिल्लीPublished: Apr 24, 2018 12:22:37 pm

Submitted by:

Dhirendra

कोयंबटूर के रहने वाले आरोपी रफीक ने 1998 में कोयंबटूर बम विस्‍फोट को अंजाम दिया । उसकी योजना भाजपा नेता लाल कृष्‍ण आडवाणी को बम से उड़ाने की थी।

rafiq
नई दिल्‍ली। कोयंबटूर शहर पुलिस ने सोमवार को पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले मोहम्‍मद रफीक को गिरफ्तार किया। इस मामले में अदालत ने आरोपी को 15 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि रफीक पीएम मोदी को मारने का षड्यंत्र रचने का आरोपी है। फोन पर बातचीत के दौरान उसने एक ट्रक कांट्रैक्‍टर प्रकाश नामक व्यापारी के साथ इसकी चर्चा की। इसकी एक ऑडियो क्लिप मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। ऑडियो में वह ट्रक कांट्रैक्‍टर को यह कहते हुए सुनाई देता है कि पीएम मोदी को मारने की योजना बना रहा है।
कोयंबटूर बम विस्‍फोट में सजा पूरी कर चुका है आरोपी
शहर पुलिस आयुक्‍त शहर पेरियाया ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है। आरोपी रफीक कन्नियामुथुर का रहने वाला है। उसे 1998 कोयंबटूर बम विस्‍फोट में भी दोषी पाया गया था। उक्‍त मामले में वो अपनी सजा पूरी कर चुका है। रफीक द्वारा इस बात की चर्चा करने के बाद सलेम के ट्रक कांट्रैक्‍टर प्रकाश ने इसका ऑडियो सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्‍ट शेयर किया था। फेसबुक साइट्स से ऑडियो का पता चलने के बाद स्‍थानीय पुलिस ने शनिवार को इस ऑडियो के बारे में पता लगाया। उसके बाद मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई और रफीक को गिरफ्तार कर लिया।
रफीक ने किस बात की दी थी धमकी?
ट्रक कांट्रैक्‍टर से आठ मिनट की लंबी टेलीफोनिक बातचीत में रफीक बताता है कि हमने पीएम मोदी को मारने का फैसला किया है। हम उन लोगों में हैं जिन्होंने 1998 में कोयंबटूर बम विस्‍फोट को अंजाम दिया था। भाजपा के वरिष्‍ठ नेता एलके आडवाणी की कोयंबटूर की यात्रा के दौरा उन्‍हें बम से उड़ाने की साजिश रची थी। उसने इस बात का भी दावा किया कि वह तमिलनाडु में लगभग सभी जेलों में एक अपराधी के रूप में रह चुका है। उसके खिलाफ गुंडा एक्‍ट, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) और एनएसए के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने धारा 153 (ए) धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की 560 (i) आपराधिक धमकी के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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