जानिए, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए। यानी अब तीनों राज्य मिलकर एक वेबसाइट बनाएंगे, जहां से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर ई-पास हासिल कर सकेगा. ये पास तीनों राज्यों के लिए मान्य होगा।
नई दिल्लीPublished: Jun 04, 2020 03:26:03 pm
Ruchi Sharma
Highlights
-सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आज यानी कि गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि तीनों राज्य सरकारें आम लोगों के आवागमन के लिए कॉमन पास बनाएं
-इस पास से तीन राज्यों के लोग यहां आ और जा सकेंगे
-इन तीनों राज्य में जाने के लिए किसी और दूसरे पास की जरूरत नहीं होगी
Lockdown के बीच SC ने सुनाई राहत की खबर, इन तीनों राज्य में जाने के लिए बनेगा एक ही Common Pass