नया आदेश सभी पर लागू होगा चाहे वो अकेले व्यक्ति की दुकान हो या फिर किसी कंपनी या संस्थान का मार्ट। आदेश के तहत किराना दुकानें, फल विक्रेता, सब्जियों की दुकानें, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, खाद्य पदार्थों की दुकानें (अंडे, मीट, पोल्ट्री, मछली आदि), एग्रीकल्चर मशीनें, पालतू पशुओं के खाद्य पदार्थों की दुकानें अब सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही खोली जा सकेंगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधित दुकानें (जिन पर लॉकडाउन के नियम लागू होते हैं) सुबह सात से रात आठ बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगी। स्थानीय प्रशासन को आवश्यकतानुसार इस समय में परिवर्तन देने के अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसी भी अतिरिक्त सेवा अथवा संस्थान को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति से सख्ती में छूट दे सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को अकेले मुंबई में सात हजार से अधिक नए केस मिले हैं जिनमें से 87 फीसदी से अधिक बिना लक्षणों के मामले हैं। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अस्पतालों में बेड्स तथा ऑक्सीजन की कमी हो रही हैं जिनके कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।