रात्रि कर्फ्यू में बस-ट्रकों को अनुमति
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को इसमें छूट है। उन्होंने कहा, कई राज्यों में हाइवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों को भी रोक रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसे में सुनिश्चित हो कि बसों और ट्रकों को बेवजह नहीं रोका जाए। इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए।
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इन पर लागू नहीं होगा रात्रि कर्फ्यू
अजय भल्ला के अनुसार, माल चढ़ाने, माल उतारने व ले जाने वाले ट्रक, हाइवे पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों व अन्य मालवाहक वाहनों पर रात्रि कर्फ्यू लागू नहीं होगा। ऐसे में इन्हें बेवजह परेशान न किया जाए। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद 1 जून से कड़े नियमों के साथ अनलॉक-1 लागू किया था। बीते कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय ने रात्रि कर्फ्यू लागू किया था।