राज्यसभा चुनाव: इस सीट पर था कांग्रेस का 28 वर्ष से राज, अबकी बार कोई उम्मीदवार नहीं उतारा सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिए बनाई विशेष कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के उसके समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने के बाद यह गैर जमानती वारंट जारी किया।
सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन अनवर ने दायर किया था। उनका आरोप था कि सिंह ने यह कहकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि की है कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी वित्तीय लाभों को लेकर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है।
याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद आसिफ अमजद के अनुसार उन्होंने दिग्विजय सिंह और लेख प्रकाशित करने वाले एक उर्दू दैनिक के संपादक दोनों को कानूनी नोटिस भेजा था। इसके साथ माफी मांगने को कहा था। हालांकि दोनों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अमजद ने कोर्ट का रुख किया था।
पिछली तारीख के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिग्विजय सिंह और संपादक 22 फरवरी को उपस्थित हों। अमजद के अनुसार संपादक ने ऐसा किया, लेकिन सिंह अदालत में पेश नहीं हुए।