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मानहानि मामला: कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

locationनई दिल्लीPublished: Feb 22, 2021 10:12:28 pm

Submitted by:

Mohit Saxena

Highlights

यह मामला उनके खिलाफ 2017 में दायर किया गया था।
मानहानि का मामला एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन अनवर ने दायर किया था।

Digvijay Singh

दिग्विजय सिंह

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में उपस्थित न होने को लेकर हैदराबाद की एक कोर्ट ने सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। यह मामला उनके खिलाफ 2017 में दायर किया गया था।
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सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिए बनाई विशेष कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के उसके समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने के बाद यह गैर जमानती वारंट जारी किया।
सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन अनवर ने दायर किया था। उनका आरोप था कि सिंह ने यह कहकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि की है कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी वित्तीय लाभों को लेकर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है।
याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद आसिफ अमजद के अनुसार उन्होंने दिग्विजय सिंह और लेख प्रकाशित करने वाले एक उर्दू दैनिक के संपादक दोनों को कानूनी नोटिस भेजा था। इसके साथ माफी मांगने को कहा था। हालांकि दोनों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अमजद ने कोर्ट का रुख किया था।
पिछली तारीख के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिग्विजय सिंह और संपादक 22 फरवरी को उपस्थित हों। अमजद के अनुसार संपादक ने ऐसा किया, लेकिन सिंह अदालत में पेश नहीं हुए।

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