खास तौर पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav ) और बहू ऐश्वर्या राय ( Aishwarya Rai ) के तलाक प्रकरण ( Divorce Case ) के चलते परेशानी और बढ़ गई है।
दोनों के केस पर हुई सुनवाई के बीच कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता दें। बीजेपी की बढ़ी मुश्किल, मना करने के बावजूद मंत्री ने दिया विवादित बयान
पारिवारिक अदालत ने कहा कि तेजप्रताप यादव को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता देना होगा। इसके तहत पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपये प्रति महीने देने होंगे। अलग से दो लाख भी देने होंगे
इसके अतिरिक्त तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे। कोर्ट ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।
इसके अतिरिक्त तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे। कोर्ट ने यह राशि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।
मौसम को लेकर विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट, देशभर के इन राज्यों में शीतलहर का मचेगा कहर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय ने 3 नवंबर 2019 को पटना स्थित पारिवारिक अदालत में भरण-पोषण संबंधी आवेदन दायर किया था।
इस आवेदन पर 17 दिसंबर को सुनवाई हुई। तब ऐश्वर्या ने अदालत को बताया था कि उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है।