याचिकाओं में संदिग्ध मास्टरमाइंड के वॉयस सैम्पल लेने और अजमल कसाब और फहीम अंसारी को भगोड़ा डिक्लेयर करने की अपील की थी
इस्लामाबाद। हाईकोर्ट में हाजिरी न होने के चलते मुंबई हमलों को लेकर पाकिस्तान सरकार की दो रिवाइवल याचिकाएं प्रॉसिक्यूशन की खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में संदिग्ध मास्टरमाइंड के वॉयस सैम्पल लेने और अजमल कसाब और फहीम अंसारी को भगोड़ा डिक्लेयर करने की अपील की थी।
पिटीशन में संदिग्ध मास्टरमाइंड और छह अन्य लोगों के वॉयस सैम्पल लेने की मांग की थी, ताकि वह भारत द्वारा दिए गए वॉयस सैम्पल से मिलान कर सकें। इससे पहले सितंबर 2012 में भी इसी कोर्ट ने सेम ग्राउंड पर दोनों पिटीशन को खारिज किया था।
प्रॉसिक्यूशन ने बताया, “मई 2010 में एंटी टेररिस्ट कोर्ट (एटीसी) ने संदिग्धों के वॉयस सैम्पल की पिटीशन को खारिज कर दिया था।”