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घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं
मुख्य सचिव जिश्रू बरुआ ने कहा कि शहरी और कस्बाई इलाकों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक हर प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान सुबह 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। देहात क्षेत्र में कर्फ्यू की समयसीमा तत्काल प्रभाव से 11 से 15 घंटे कर दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार दुकान और व्यवसायी प्रतिष्ठान दोपहर एक बजे तक बंद करने होंगे। वहीं लोगों को दोपहर दो बजे से सुबह पांच बजे तक अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले कर्फ्यू की टाइमिंग शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रखी गई थी।
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कोरोना के 6,221 नए मामले सामने आए
आदेश में कुछ श्रेणियों के लोगों जैसे कि फ्रंटलाइन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के लिए सामान्य छूट रहेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि दैनिक सक्रिय मामले 22 मई को 5,980 से गिरकर अगले दिन 3,563 हो गए थे। लेकिन सोमवार को कोरोना के 6,221 नए मामले सामने आए हैं।