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COVID-19: Punjab में नए Lockdown की घोषणा, वीकेंड पर बंद रहेंगी दुकानें

Published: Jun 13, 2020 04:41:06 pm

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

Punjab: Lockdown को लेकर नई गाइडलाइंस जारी
वीकेंड पर बंद रहेंगी गैर जरूरी दुकानें
CM Captain Amarinder Singh ने राज्य में बढ़ाई और सख्ती

 Covid-19: New Lockdown rules in Punjab Shops Closed on Weekends

पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को नई गाइडलाइन जारी की है।

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 25 मार्च से लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है, इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं, एक जून से लॉकडाउन 5.0 ( Lockdown 5.0 ) का आगाज हो चुका है। हालांकि, इसे Unlock 1.0 माना जा रहा है और धीरे-धीरे देश को खोला जा रहा है। इसी बीच पंजाब सरकार ( Punjab Government ) ने नये लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके तहत वीकेंड पर सभी दुकानें बंद ( Shops Closed on Weekend ) रहेंगी।
पंजाब में नये लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी

दरअसल, पंजाब ( coronavirus in punjab ) में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। राज्य में अब तक 2986 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 63 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन में और सख्ती बढ़ा दी है। नई गाइडलाइंस ( Guidelines For Lockdown ) के तहत वीकेंड और सार्वजनिक अवकाश पर सभी गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं हर दिन खुली रहेंगी।
कोरोना को रोकने के लिए काफी सख्ती

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टिन अमरिंदर सिंह ( Captain amarinder singh ) ने कहा कि इस महामारी को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत होगी, वहां सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि किसी हाल में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन न हो। नई गाइडलाइंस के तहत जरूरी सामानों की दुकानें रोजना शाम सात बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा गैर-जरूरी दुकानें, चाहे बाजार में हो या फिर मॉल सभी रविवार को बंद रहेंगी। इसके अलावा शनिवार को सभी दुकानें शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी।
होम डिलीवरी की सुविधा

वहीं, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों को हर दिन रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। वहीं, रेस्टोरेंट से केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी या फिर पैक करा कर ले जाने की सुविधा होगी। कोरोना से सबसे प्रभावित जिले अमृतसर में वीकेंड पर दूध और दवा के अलावा सभी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, वीकेंड में आने-जाने वाले लोगों को यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य होगा।

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