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दिल्ली की हवा हुई और खराब, AQI 400 के पार चार राज्यों पटाखों की बिक्री पर बैन! दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दी थी। लेकिन, कहा जा रहा है कि इससे भी प्रदूषण होता है। क्योंकि, इस समय देश में कोरोना काल चल रहा है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लिहाजा, पटाखों पर बैन नहीं लगाया तो मरीजों की परेशानी काफी बढ़ सकती है। एमिकस का कहना है कि प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। लिहाजा, पटाखा चलाने से प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाएगे। मसलन, ज्यादातर लोगों को परेशानी हो सकती है। NGT ने दिल्ली और उसके आस-पास के राज्यों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से जवाब मांगा था कि क्या सात नवंबर से पूरे महीने के लिए पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया जा सकता है। जवाब देने के लिए पांच नवंबर का समय मुकम्मल किया गया था।
NGT ने भेजा नोटिस वहीं, राजस्थान ने NGT को अपने जवाब में कहा कि पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में अभी इस मसले को लेकर मीटिंग जारी है। वहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने अब तक कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। गौरतलब है कि NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार,दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड , सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय को पटाखों पर बैन लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया था। अब देखना यह है कि पटाखों की बिक्री को लेकर ये राज्य क्या निर्णय लेते हैं।