scriptमुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत 19 लोग दोषी करार | delhi court judgment on Muzaffarpur shelter home Case | Patrika News

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत 19 लोग दोषी करार

locationनई दिल्लीPublished: Jan 21, 2020 08:03:00 am

Submitted by:

Prashant Jha

कोर्ट ने 19 लोगों को दोषी करार दिया है। साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने सजा की तारीख तय नहीं की है।

muzaffarpur shelter home

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत 19 लोग दोषी करार

नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की निचली अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 19 लोगों को दोषी करार दिया है। साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने सजा की तारीख तय नहीं की है। सीबीआइ ने अपनी चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप दर्ज हैं। इससे पहले कोर्ट ने 14 जनवरी को मामले से जुड़े सभी आरोपियों के जमानती न होने के कारण फैसला टाल दिया था।

10 साल या उम्रकैद की सजा

अगर सीबीआई चार्जशीट में सबूत पेश करती है तो मुख्य आरोपि ब्रजेश ठाकुर समेत सभी दोषियों को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा मिल सकती है। बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपि समेत सभी आरोपी जेल में बंद है।

ये भी पढ़ें: आदित्य ठाकरे बोले- संजय राउत का बयान निजी, हम दोनों महाराष्ट्र के विकास के लिए सा

शेल्टर होम में किसी नाबालिग की हत्या नहीं- सीबीआई

सीबीआई की चार्जशीट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात होने का जिक्र है। हालांकि चार्जशीट में नरकंकाल मिलने की बात नहीं है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि वहां पर किसी भी लड़की की हत्या नहीं हुई है। जिनकी हत्या का शक था, वे सब बाद में जिंदा मिली हैं। वहां जो हड्डियां मिली हैं वह वहीं के दूसरे की नरकंकाल है।

ट्रेंडिंग वीडियो