दिल्ली हाईकोर्ट ने बनाई थी समिति बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक समिति गठित की थी जिसकी रिपोर्ट के बाद से ही दिल्ली सरकार का ये फैसला आया है। स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस समिति का गठन किया था।
ज्यादा फीस वसूली करने पर निजी स्कूलों को देने होंगे जुर्माने, हाईकोर्ट ने लगाई मुहर हाईकोर्ट ने इस समिति का गठन छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में किया था। अभी तक समिति ने अपनी रिपोर्ट में 575 स्कूलों को निशाने पर लिया है और कहा कि ये स्कूल वसूली गई फीस को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अभिभावकों को सात दिनों के भीतर लौटा दें।
प्राइवेट स्कूलों पर दिखा सख्ती का असर, 150 स्कूलों ने लौटाई बढ़ाई गई फीस दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून 1973 के तहत दिया जाएगा दंड वहीं सख्त निर्देश के साथ कहा है कि स्कूलों को इस आदेश का पालन जल्द करना पड़ेगा, नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून, 1973 के तहत दंड दिया जाएगा।
दिल्ली में 15 फीसदी तक बढ़ी प्राइवेट स्कूलों की फीस, अब सरकार से लेनी होगी परमिशन लगभग 1400 प्राइवेट स्कूलों को दिया था ये निर्देश बता दें कि पिछले साल सरकार ने दिल्ली के लगभग 1400 प्राइवेट स्कूलों को 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने के लिए मना किया था। वहीं स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को लेकर अभिभावकों और स्कूलों में काफी समय से खींचातानी चल रही है।