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दिल्ली: प्राइवेट स्कूलों पर सख्त हुई सरकार, 575 स्कूलों को फीस वापस करने के आदेश

Published: May 24, 2018 12:08:12 pm

Submitted by:

Kiran Rautela

सरकार ने दिल्ली के लगभग 575 प्राइवेट स्कूलों को बढ़ी हुई फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं।

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दिल्ली: प्राइवेट स्कूलों को सरकार का आदेश, 575 स्कूल अभिभावकों को वापस करें फीस

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को एक नया निर्देश दिया है। सरकार ने दिल्ली के लगभग 575 प्राइवेट स्कूलों को बढ़ी हुई फीस, नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए ये फीस ली थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बनाई थी समिति

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक समिति गठित की थी जिसकी रिपोर्ट के बाद से ही दिल्ली सरकार का ये फैसला आया है। स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस समिति का गठन किया था।
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हाईकोर्ट ने इस समिति का गठन छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में किया था। अभी तक समिति ने अपनी रिपोर्ट में 575 स्कूलों को निशाने पर लिया है और कहा कि ये स्कूल वसूली गई फीस को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ अभिभावकों को सात दिनों के भीतर लौटा दें।
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दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून 1973 के तहत दिया जाएगा दंड

वहीं सख्त निर्देश के साथ कहा है कि स्कूलों को इस आदेश का पालन जल्द करना पड़ेगा, नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून, 1973 के तहत दंड दिया जाएगा।
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लगभग 1400 प्राइवेट स्कूलों को दिया था ये निर्देश

बता दें कि पिछले साल सरकार ने दिल्ली के लगभग 1400 प्राइवेट स्कूलों को 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने के लिए मना किया था। वहीं स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को लेकर अभिभावकों और स्कूलों में काफी समय से खींचातानी चल रही है।
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