कोर्ट ने दिया एक हफ्ते का समय
वहीं, इससे पहले हुई सुनवाई में ED ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर विरोध जताया था। इसके बाद कोर्ट उन्हें 2 हफ्ते में दर्ज एफआईआर (FIR) पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अब कोर्ट ने इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सशर्त मिली थी अग्रिम जमानत
गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी थी। उन्होंने एक याचिका में इसे खारिज करने की मांग की थी। फिलहाल, वाड्रा अग्रिम जमानत पर हैं। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 लाख रूपए के निजी मुचलके पर, ईडी की जांच में सहयोग और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी। वाड्रा के साथ उनके करीबी मनोज अरोड़ा को भी अदालत ने अग्रिम जमानत दी थी।