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मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने भी मांगा समय, रॉबर्ट वाड्रा की FIR खारिज करने की अर्जी पर अब 18 जुलाई को सुनवाई

locationनई दिल्लीPublished: May 02, 2019 01:31:33 pm

Submitted by:

Shweta Singh

रॉबर्ट वाड्रा मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई
ED ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा अतिरिक्त समय
18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

delhi high court

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अब रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी पर सुनवाई 18 जुलाई को होगी। बता दें कि ED ने वाड्रा की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया।

कोर्ट ने दिया एक हफ्ते का समय

वहीं, इससे पहले हुई सुनवाई में ED ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर विरोध जताया था। इसके बाद कोर्ट उन्हें 2 हफ्ते में दर्ज एफआईआर (FIR) पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अब कोर्ट ने इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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सशर्त मिली थी अग्रिम जमानत

गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी थी। उन्होंने एक याचिका में इसे खारिज करने की मांग की थी। फिलहाल, वाड्रा अग्रिम जमानत पर हैं। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 लाख रूपए के निजी मुचलके पर, ईडी की जांच में सहयोग और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी। वाड्रा के साथ उनके करीबी मनोज अरोड़ा को भी अदालत ने अग्रिम जमानत दी थी।

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