कानून में बदलाव से रेप को रोकना संभव नहीं
हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने याचिकाकर्ता मधु किश्वर की रेप मामलों में सख्त कानूनों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानून से रेप को नहीं रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि कानून में जो संशोधन हुआ है, उसमें ना तो रेप पीड़ित की मदद के लिए कुछ रखा गया है और ना ही मासूमों को शिक्षित करने के लिए कोई विकल्प बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानूनों में बदलाव से रेप को रोक पाना संभव नहीं है।
हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने याचिकाकर्ता मधु किश्वर की रेप मामलों में सख्त कानूनों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानून से रेप को नहीं रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि कानून में जो संशोधन हुआ है, उसमें ना तो रेप पीड़ित की मदद के लिए कुछ रखा गया है और ना ही मासूमों को शिक्षित करने के लिए कोई विकल्प बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानूनों में बदलाव से रेप को रोक पाना संभव नहीं है।
राष्ट्रपति दे चुके हैं अध्यादेश को मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर मुहर लगा दी है।
गौरतलब है कि शनिवार को पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने पर मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद ये एक्ट लागू हो गया है। बताते चले कि पॉक्सो कानून में पहले बच्ची से रेप पर उम्रकैद की सजा थी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर मुहर लगा दी है।
गौरतलब है कि शनिवार को पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने पर मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद ये एक्ट लागू हो गया है। बताते चले कि पॉक्सो कानून में पहले बच्ची से रेप पर उम्रकैद की सजा थी।