कोर्ट में वकील ने दी थी ये दलील अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने पीठ से आयकर विभाग की ओर से किसी भी दंडात्मक कदम उठाने से अंतरिम राहत देेन की अपील की थी । इस पर आयकर विभाग की तरफ से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि आयकर विभाग ने राहुल गांधी के खिलाफ कर मूल्यांकन दोबारा शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने यह सूचना दबाई कि वह यंग इंडिया के निदेशक हैं। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कोई भी कर-देनदारी नहीं है, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने कोई भी आय प्राप्त नहीं किया है।
यंग इंडिया में राहुल सोनिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी इनकम टैक्स के मुताबिक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने का राहुल गांधी ने खुलासा नहीं किया था। आयकर विभाग की ओर से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए नोटिस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2 हजार करोड़ संपत्ति सौदे का मालिकान बताया था। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल 76 फीसद हिस्सेदारी है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग के जुर्माना लगाने के बाद अब यंग इंडिया कंपनी के मुख्यालय हेराल्ड हाउस पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया था।