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AAP विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विधायकों की याचिका दोबारा सुने चुनाव आयोग

locationनई दिल्लीPublished: Mar 23, 2018 03:29:12 pm

Submitted by:

Prashant Jha

आम आदमी पार्टी के लिए लिए आज का दिन गुड फ्राइडे साबित हुआ।

AAP 20 mla relief by delhi hc
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन गुड फ्राइडे साबित हुआ। लाभ के पद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायक को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई करें। इससे 20 विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल होगी।
https://twitter.com/ANI/status/977108341540388864?ref_src=twsrc%5Etfw
वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद बयान जारी किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ने ट्वीट कर कहा कि सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल सभी विधायकों से मिलेंगे।
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/977109215193026560?ref_src=twsrc%5Etfw
आप का चुनाव आयोग पर आरोप

गौरतलब है कि दिल्‍ली सरकार और आप का आरोप है कि चुनाव आयोग ने केन्‍द्र के इशारे पर ऐसा किया है। चुनाव आयोग के सुझावों पर राष्‍ट्रपति ने अपने विवेक से काम न लेकर दबाव में मंजूरी दी । राष्‍ट्रपति को ऐसा करने से पहले आप के विधायकों को सफाई देने का अवसर देना चाहिए। उन्‍होंने ऐसा नहीं किया।
राष्ट्रपति ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई मुहर

दरअसल चुनाव आयोग के बाद राष्ट्रपति ने भी आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया। इससे पहले चुनाव आयोग से 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंची ‘आप’ को करारी फटकार मिली। वहीं आप की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप वक्त रहते चुनाव आयोग क्यों नहीं गए, इतना समय गुजर जाने के बाद भी आपने नोटिस का जवाब तक देना ठीक नहीं समझा। अब तक कहां थे आप, हम कुछ नहीं कर सकते हाईकोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली पीठ ने आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब बुलाने के बाद भी आप आयोग नहीं पहुंचे तो अब चुनाव आयोग इस मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में हम आपकी फौरी तौर पर कोई मदद नहीं कर सकते हैं।
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