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दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Published: Jun 15, 2016 03:37:00 pm

Submitted by:

Abhishek Tiwari

गाजीपुर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा
है कि इस रोड को सरकारी एजेंसियों द्वारा बंद करना गैरकानूनी और गलत है

Delhi High Court

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नई दिल्ली। दिल्ली के सीमावर्ती गांव से गाजियाबाद को जोड़नेवाली एक सड़क को बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

गाजीपुर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस रोड को सरकारी एजेंसियों द्वारा बंद करना गैरकानूनी और गलत है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2000 में जब से शाहदरा सब्जी मंडी गाजीपुर में शिफ्ट की गई है तब से इस रोड का अतिक्रमण कर यहां दीवारें और गेट खड़े कर दिए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी भारद्वाज ने कोर्ट से कहा कि गाजीपुर के लोगों के लिए यही एकमात्र सड़क है, लेकिन इससे होकर बड़े वाहन नहीं गुजर सकते हैं। याचिका में इस रोड से अतिक्रमण हटाने या दूसरे रोड की व्यवस्था करने की मांग की गई है।
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