सावधान : घर में मिला डेंगू का लार्वा तो जाना पड़ेगा जेल इसी मामले को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट एक बार फिर सख्त रवैया अपना रही है। डेंगू-चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने सिविक एजेंसियों को फटकार लगाई है। बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली में डेंगू-चिकनगुनिया के कई मामले सामने आए थे जिसे लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि हर बार सिविक एजेंसियों को हर बार समझाना पड़ता है कि ऐसे मामलों को, जो कि लोगों के स्वास्थ्य से संबधित हो, उन पर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें।
जानकारी है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को 8 हफ्तों में रिपोर्ट देने को कहा है। हाईकोर्ट ने डेंगू-चिकनगुनिया पर रोकथाम की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एमसीडी को फरमान सुनाया कि वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करे और उसमें बताए कि पिछले कुछ महीनों में उसने इस पर कितना काम किया है। साथ हा ये भी बताए कि बिमारियों की रोकथाम के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं।
डेंगू है एक जानलेवा बीमारी करें ये उपाय वरना पड़ जायेगी जान खतरे में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर उठाए गए कदमों पर भी रिपोर्ट मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि बारिश का मौसम शुरू होते ही डेंगू-चिकनगुनिया पूरी दिल्ली में अपने पैर फैला लेती है। पिछले साल भी कई ऐसे मामले आए थे जिनमें सैकड़ों की जान चली गई थी। इसी बात को
ध्यान में रखकर दिल्ली हाईकोर्ट इस बार पहले से ही सख्त हो गई है और कोई खतरा नहीं उठाना चाहती है।