दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वह 20 जुलाई तक कन्हैया के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाए। दरअसल, कन्हैया पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा है, जिसके संबंध में कोर्ट ने जेएनयू को आदेश दिया है कि जुर्माने को लेकर कन्हैया कुमार के खिलाफ 20 जुलाई तक कोई भी दंडात्मक कदम ना उठाया जाए।
कन्फ्यूज पार्टी कहने वाले कन्हैया कुमार को सीपीआई ने दिया इनाम, मिली राष्ट्रीय परिषद में जगह कन्हैया कुमार पर है 10,000 रुपये का जुर्माना बता दें कि 2016 में संसद हमले के आरोपी अफजल गुरू को फांसी देने के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। भारत विरोधी नारेबाजी होने के सिलसिले में विश्वविद्यालय के अपीलीय प्राधिकरण ने कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
जस्टिस रेखा पल्ली ने दिया आदेश मामले पर जस्टिस रेखा पल्ली ने जेएनयू को आदेश दिया है कि जुर्माना मामले में कन्हैया कुमार पर कोई दंडात्मक कदम ना उठाया जाए। आपको बता दें कि मामले के जज इस समय अवकाश पर चल रहे हैं, जिसके चलते जस्टिस रेखा पल्ली ने इस पर आदेश दिया। जस्टिस रेखा पल्ली ने बताया कि उन्होंने अभी तक मामले की पूरी फाइल नहीं पढ़ी है।
मुस्लिमों के लिए अलग आरक्षण के आंदोलन में शामिल होंगे कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल कन्हैया कुमार की वकील ने कहा.. दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के वकील रेबेका जॉन और वकील तरन्नुम चीमा ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि जुर्माना भरने की आखिर तारीख आज यानी बुधवार को है। आगे उन्होंने कहा कि कन्हैया अब जेएनयू के छात्र भी नहीं हैं, ऐसे में भी इस मामले पर जल्द सुनवाई जरूरी हो गई है।