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आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह को हाईकोर्ट से झटका, CBI करेगी आरोप तय

Published: Feb 06, 2019 04:32:13 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर सीबीआइ से भी जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी।

virbhadra Singh

वीरभद्र सिंह

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही दोनों पर 10 करोड़ की अधिक संपत्ति होने के आरोप तय करने का आदेश दिया है।

– आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनील गौड़ ने कहा, “मैं कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा हूं। वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पर आरोप तय होने दें।”

– हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर सीबीआइ से भी जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी।

– आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने पिछले साल दस दिसंबर को वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व अन्य के खिलाफ आपराधिक कदाचार और आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जमा करने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया था।


– सीबीआई का आरोप है कि सिंह के पास 10 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है, जो उनके और उनके परिजनों के नाम है। सिंह उस सम्पत्ति के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए कि वह संपत्ति उनकी आय के स्रोत से अर्जित की गई है।

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