उपराज्यपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 69 समृद्ध कॉलोनियों को छोड़कर 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों की परिसीमित सीमाओं के अंदर स्थित भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही (भूमि को अधिसूचित करना) को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ लैंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा कल शाम को विस्तृत प्रक्रिया के आदेश जारी किए गए हैं।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जो संपत्ति के स्वामित्व या हस्तांतरण प्रक्रिया की सिफारिश करने और योजनाबद्ध तरीके से ऐसे क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए अवसर पैदा करने का काम कर रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 29 अक्टूबर को अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व, गिरवी रखने या हस्तांतरित करने संबंधी नियमों को अधिसूचित किया गया था।