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20 मार्च से मेट्रो में लागू होगा नया नियम, अगर आप अपने साथ ले जा रहे ये चीज तो होना पड़ेगा वापस

locationनई दिल्लीPublished: Feb 06, 2018 12:51:36 pm

Submitted by:

Prashant Jha

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने 20 स्टेशनों पर 15 किलो से अधिक भारी या बड़े सामान के साथ एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिया है।

Delhi Metro
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में ज्यादा सामान लेकर अगर आप चलते हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। नए नियम के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में 15 किलो से ज्यादा सामान को कैरी नहीं किया जाएगा । दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने 20 स्टेशनों पर 15 किलो से अधिक भारी या बड़े सामान के साथ एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिया है। दिल्ली मैट्रो मार्च से इस नियम को लागू करने का फैसला किया है।
20 मार्च से लागू होगा नया नियम

एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक 20 मार्च से 15 किलो से ज्यादा वजन या लगेज लेकर यात्रा करने वाले लोगों को लौटा दिया जाएगा। डीएमआरसी ने हाल ही में 5 चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर सामानों की स्क्रीनिंग मशीनों के सामने U आकार के मेटल मशीन लगाए हैं। यह 15 किलो से ज्यादा सामानों को सुरक्षा जांच के दौरान ही वापस कर देगा।
इन मेट्रो स्टेशनों पर लागू होगा नियम

नई दिल्ली समेत 20 मेट्रो स्टेशनों पर ये U आकार के मेटल अवरोधक लगाए गए हैं । इसमें कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, शाहदरा,बाराखंभा रोड, आदर्श नगर, आजादपुर, बदरपुर, बॉटनिकल गार्डन, चावड़ी बाजार, दिलशाद गार्डन, गोविंदपुरी, हुडा सिटी सेंटर, इंद्रलोक, करोल बाद, लाल किला, नांगलोई, आर के आश्रम मार्ग, रिठाला और आनंद विहार समेत 20 स्टेशनों पर ये अवरोधक लगाए गए हैं। मार्च से इन स्टेशनों पर सिर्फ 15 किलो तक के वजन वाले बैग, जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर या उससे कम होगी उसे ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
पिक आवर और सुरक्षा कारणों के चलते लगेगी रोक

डीएमआरसी के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत इस तरह के अवरोधक लगाए जा रहे हैं। जिसमें 15 किलो से ज्यादा भारी बैग और सामानों को सुरक्षा जांच से ही वापस कर दिया जाएगा। दरअसल डीएमआरसी की मानें तो दिल्ली मेट्रो में हर दिन 25 लाख से अधिक लोग सफर करते हैं। सुबह और शाम के वक्त मेट्रो में भीड़ बढ़ जाती है। इस दौरान ज्यादा समान लेकर सफर करने वालों के चलते अन्य सवारियों को दिक्कत होती है। साथ ही सुरक्षा जांच में भी परेशानी आती है। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
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