सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जारी किए निर्देश
याचिका के बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा था और तिहाड़ जेल के एक हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज भी सौंपने को कहा था। इस फुटेज को निरीक्षण करने पर कोर्ट ने पाया कि मिशेल को जेल में एक एकांत कारावास में रखा गया है। कोर्ट ने अब जेल महानिदेशक को उसे एकान्त कारावास से बाहर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने तीन दिन के अंदर रिपोर्ट दायर को भी कहा है।
सीबीआई ( CBI ) और डील के बिचौलिए को नोटिस आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई ( CBI ) और डील के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस मिशेल की ओर से फोन कॉल के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। दरअसल, कुछ समय पहले की तिहाड़ जेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी थी कि मिशेल फोन कॉल का दुरुपयोग कर रहे हैं। निचली अदालत की ओर से मिशेल को 15 मिनट फोन कॉल करने की इजाजत के फैसले को चुनौती देते हुए जेल प्रशासन ने दलील दी कि यह जेल मेनुअल के खिलाफ है। अब कोर्ट ने सीबीआई से नोटिस पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें आने वाले 22 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।